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JBT Recruitment: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर को

Thu, 24 Aug 2023 10:39 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 24 Aug 2023 10:39 PM IST
सार

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान बीएड डिग्री धारकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने के लिए समय की मांग की। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 

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JBT Recruitment: Hearing in the High Court on September 1 after the decision of the Supreme Court
जेबीटी भर्ती मामले की सुनवाई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जेबीटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद हाईकोर्ट में लंबित पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान बीएड डिग्री धारकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने के लिए समय की मांग की। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।  बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया था, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया था।

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याचिकाकर्ता देवेश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्धारित की थी।   हाईकोर्ट में स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया गया था। 26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई के नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। 
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अदालत ने आदेश दिए थे कि एनसीटीई की 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। अदालत के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने जेबीटी यूनियन की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के अनुसार इस फैसले पर रोक लगा दी थी।
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हत्याकांड : हाईकोर्ट से पांचवें आरोपी ने ली अग्रिम जमानत
 रेणुकाजी के हरिपुरधार में हुई हत्या में शामिल पांचवें आरोपी ने उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत ले ली है। आरोपी रजत लाल्टा (24) निवासी मंझोली, तहसील कुपवी (शिमला) का रहने वाला है। संगड़ाह पुलिस इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीती 14 अगस्त की देर रात को हरिपुरधार से संबंध रखने वाले कांग्रेसी नेता के बड़े भाई राजेंद्र ठाकुर उर्फ पप्पू की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी। डीएसपी संगड़ाह मुकेश कुमार डडवाल ने बताया कि पांचवें आरोपी को भी जांच में शामिल कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 

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