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Himachal: 31 मई तक पंचायत-निकाय चुनाव कराने के निर्देश, हिमाचल में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण तेज

Fri, 20 Mar 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 20 Mar 2026 05:00 AM IST
सार

 आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता सूचियों के प्रारूप तैयार करने और विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं।

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Instructions to conduct Panchayat and Municipal elections by May 31, revision of voter lists intensifies in Hi
पंचायत चुनाव। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता सूचियों के प्रारूप तैयार करने और विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 मई 2026 तक पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव कराना अनिवार्य है। इससे पहले जनवरी 2026 में प्रस्तावित चुनाव विभिन्न कारणों से नहीं हो पाए थे। प्रदेश में 3577 ग्राम पंचायतों और 72 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां पहले तैयार थीं, लेकिन अब पुनर्गठन और परिसीमन के कारण कई क्षेत्रों में सूचियों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा।

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निर्देशों के तहत जिन ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में बदलाव हुआ है, वहां परिसीमन के अंतिम प्रकाशन के बाद तीन दिनों के भीतर मतदाताओं का सत्यापन और सूची का प्रारूप तैयार करना होगा। इसके बाद ग्राम सभाओं की विशेष बैठकें बुलाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रस्तुत की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर और पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया जाएगा। अधिकारियों को इस कार्य को समयबद्ध और अत्यंत आवश्यक मानते हुए शीघ्र अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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