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Shimla News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष का कठोर कारावास

Tue, 27 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 11:59 PM IST
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4 years of rigorous imprisonment for man convicted of molesting a minor
पिता को खाना देने जा रही नाबालिग से रास्ते में की थी छेड़छाड़
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सीसीटीवी फुटेज और एसएफएल जांच से पकड़ा गया दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
जिला की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा की अदालत ने दोषी रामपुर निवासी अमित चौहान को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को हुए मानसिक आघात को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला को पीड़िता को 50,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने की सिफारिश की है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 6 अगस्त 2025 की है। करीब 17 वर्षीय पीड़िता दोपहर के समय अपने पिता को टिफिन देने गई थी। दुकान पर खाना देने के बाद जब वह पैदल अपने क्वार्टर लौट रही थी तो रास्ते में आरोपी खड़ा था। बारिश होने के कारण जब पीड़िता छाता ओढ़कर तेजी से वहां से निकलने लगी तो आरोपी ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए उसे धक्का दिया और भागकर घर पहुंची। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई।
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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के पास स्थित दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। स्थानीय लोगों और होटल कर्मचारियों से उसकी पहचान करवाने पर पता चला कि वह एक स्थानीय होटल में वेटर का काम करता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आरोपी की तस्वीरें जांच के लिए एसएफएल, जुन्गा भेजीं, जहां चेहरे की बनावट का मिलान सही पाया गया।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी द्वारा जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि भी अपील की अवधि समाप्त होने के बाद पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
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