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हाईकोर्ट पहुंचा सांसद रामस्वरूप का इनकम टैक्स रिटर्न मामला
Thu, 27 Jun 2019 10:32 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 27 Jun 2019 10:32 AM IST
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मंडी संसदीय सीट से सांसद रामस्वरूप शर्मा को आयकर विभाग की ओर से देरी से पिछले चार वर्षों की इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अनुमति देने संबंधी आदेशों को हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।
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याचिकाकर्ता लाभ सिंह के अनुसार सांसद रामस्वरूप शर्मा ने साल 2014 से 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी। आयकर विभाग ने 18 अप्रैल 2019 को रामस्वरूप शर्मा को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी।
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याचिकाकर्ता के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने कानून के जरूरी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए रामस्वरूप शर्मा को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अनुमति दी थी।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 19 फरवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पिछले पांच साल में आयकर रिटर्न भरना आवश्यक किया था।
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इसके बाद सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आनन-फानन में इनकम टैक्स रिटर्न भरा। मुख्य न्यायाधीश वी रामसुब्रमनियन और न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई अगले दो सप्ताह तक टाल दी है।