फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   In Himachal, daughters will get equal rights in Ancestral Property, 51 year old act amended

Ancestral Property Rights: हिमाचल में बेटियों को मिलेगा संपत्ति में समान अधिकार, एक्ट में किया संशोधन

Tue, 11 Feb 2025 05:33 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 11 Feb 2025 05:33 PM IST
सार

प्रदेश में बेटियों को भी अब संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति में बेटी को भी बेटे की तरह एक अलग इकाई माना जाएगा। 

विज्ञापन
In Himachal, daughters will get equal rights in Ancestral Property, 51 year old act amended
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में बेटियों को भी अब संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पैतृक संपत्ति में बेटी को भी बेटे की तरह एक अलग इकाई माना जाएगा। लैंगिक समानता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने 'हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम-1972' ('हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972') में अब बड़ा संशोधन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास किए गए लैंड सीलिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

विज्ञापन


अप्रैल 2023 में लैंड सीलिंग बिल को संशोधित कर विधानसभा में पास किया गया था। इस निर्णय से अब पैतृक संपत्ति में व्यस्क बेटी (विवाहित और अविवाहित) को भी एक अलग इकाई (150 बीघा भूमि तक) माना जाएगा। राज्य सरकार ने मौजूदा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 4 में 'पुत्र' शब्द के बाद 'या पुत्री' शब्द शामिल कर दिया है। इस संशोधन के बाद बेटी को बेटे के समान एक अलग इकाई के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले, इस अधिनियम में एक व्यस्क पुत्र को अलग इकाई के रूप में अतिरिक्त 150 बीघा भूमि तक का प्रावधान था, जबकि व्यस्क पुत्री को इस समान अधिकार से वंचित रखा गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed