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Shimla News: विवि में आरटीआई नियमों की अनदेखी, जानकारी अपडेट नहीं
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एचपीयू प्रशासन ने वेबसाइट पर जरूरी जानकारी अपडेट करने के दिए आदेश, अमल न करने पर होगी कार्रवाई
विभाग की कार्यप्रणाली, नियम, बजट की देनी होगी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कई विभागों की जरूरी जानकारी वर्षों से उपलब्ध नहीं होने पर रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अधिकारियों को तुरंत जानकारी अपलोड करने के आदेश जारी किए हैं। अमल न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीआई कानून के अनुसार सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अपनी जरूरी जानकारी लोगों के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी होती है। इसमें विभाग की कार्यप्रणाली, अधिकारियों की जिम्मेदारियां, नियम, बजट, योजनाएं, आदेश और दूसरी प्रशासनिक जानकारी शामिल होती है। इसका मकसद यह होता है कि लोगों को छोटी-छोटी जानकारियों के लिए बार-बार आरटीआई आवेदन न लगाना पड़े। एचपीयू में लंबे समय से छात्र और शोधार्थी वेबसाइट पर जानकारी न मिलने की शिकायत करते रहे हैं। कई बार विभागों के नोटिस, आदेश और जरूरी अपडेट समय पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में छात्रों को जानकारी लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई मामलों में साधारण जानकारी के लिए भी आरटीआई का सहारा लेना पड़ता है।
कुछ विभागों ने जानकारी नहीं की है अपडेट : नेगी
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कुलसचिव ज्ञान सागर नेगी ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि आरटीआई एक्ट के तहत जो जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक होनी चाहिए वह कई विभागों और शाखाओं में अपलोड नहीं की है। प्रशासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी विभागों को अपनी जानकारी जल्द वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि सभी विभाग अपनी जानकारी नियमित रूप से वेबसाइट पर अपडेट करें।
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विभाग की कार्यप्रणाली, नियम, बजट की देनी होगी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के नियमों की अनदेखी सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कई विभागों की जरूरी जानकारी वर्षों से उपलब्ध नहीं होने पर रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों, निदेशकों और अधिकारियों को तुरंत जानकारी अपलोड करने के आदेश जारी किए हैं। अमल न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीआई कानून के अनुसार सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अपनी जरूरी जानकारी लोगों के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी होती है। इसमें विभाग की कार्यप्रणाली, अधिकारियों की जिम्मेदारियां, नियम, बजट, योजनाएं, आदेश और दूसरी प्रशासनिक जानकारी शामिल होती है। इसका मकसद यह होता है कि लोगों को छोटी-छोटी जानकारियों के लिए बार-बार आरटीआई आवेदन न लगाना पड़े। एचपीयू में लंबे समय से छात्र और शोधार्थी वेबसाइट पर जानकारी न मिलने की शिकायत करते रहे हैं। कई बार विभागों के नोटिस, आदेश और जरूरी अपडेट समय पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में छात्रों को जानकारी लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई मामलों में साधारण जानकारी के लिए भी आरटीआई का सहारा लेना पड़ता है।
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कुछ विभागों ने जानकारी नहीं की है अपडेट : नेगी
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कुलसचिव ज्ञान सागर नेगी ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि आरटीआई एक्ट के तहत जो जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक होनी चाहिए वह कई विभागों और शाखाओं में अपलोड नहीं की है। प्रशासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सभी विभागों को अपनी जानकारी जल्द वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ किया है कि सभी विभाग अपनी जानकारी नियमित रूप से वेबसाइट पर अपडेट करें।
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