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हिमाचल: पढ़ाई जारी रखने को कहा तो पति पर तलाक देने का आरोप, एफआईआर दर्ज
Sat, 07 May 2022 11:22 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, सुंदरनगर (मंडी)
संवाद न्यूज एजेंसी, सुंदरनगर (मंडी)
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 07 May 2022 11:22 PM IST
सार
चिकित्सक पत्नी ने पति पर आरोप लगाया है कि उसने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा तो पति ने मौखिक व लिखित तलाक दे दिया। चिकित्सक महिला के पिता की शिकायत पर धनोटू थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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तलाक(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चिकित्सक पत्नी ने पति पर आरोप लगाया है कि उसने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा तो पति ने मौखिक व लिखित तलाक दे दिया। घटना हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर उपमंडल के तहत नाचन विधानसभा क्षेत्र के डीनक गांव की है। चिकित्सक महिला के पिता की शिकायत पर धनोटू थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित चिकित्सक महिला इन दिनों मुंबई में एमडी (आयुर्वेद) की पढ़ाई कर रही हैं। महिला के पिता ने तीन तलाक का भी आरोप लगाया है हालांकि, एसपी मंडी ने एफआईआर में इससे इनकार किया है।
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जानकारी के अनुसार कनैड पंचायत के रामपुर गांव निवासी आफताब मोहम्मद ने पुलिस थाना धनोटू में प्राथमिकी दर्ज करवाई है कि उसकी बेटी का विवाह दिसंबर 2020 में डीनक के ही एक युवक के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही बेटी का पति और उसके ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर परेशान करने लगे और उसे मानसिक तौर से प्रताड़ित करते रहे। करीब दो माह पहले जब बेटी ने आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की तो वह भड़क उठे और पति ने मौखिक रूप से बेटी को तलाक दे दिया। ससुरालियों के व्यवहार से तंग आकर बेटी दो माह पहले मायके आ गई।
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पिता आफताब मोहम्मद के अनुसार करीब डेढ़ माह पहले बेटी को मुंबई में एमडी (आयुर्वेद) करने के लिए दाखिला दिलाया। 25 अप्रैल 2022 को दामाद ने उसकी बेटी को डाक के माध्यम से उनके घर पर तलाक के कागज भेज दिए। उन्होंने मांग की है कि कानून की अवहेलना करने पर आरोपी और उसके परिजनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस थाना धनोटू में मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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