फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   HPPCB, Formation of two flying squads for surprise inspection, powers delegates to officers for approval, refu

HPPCB: औचक निरीक्षण के लिए दो उड़नदस्तों का गठन, उद्योगों की मंजूरी देने के लिए अधिकारियों को दीं शक्तियां

Wed, 08 Feb 2023 05:45 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 08 Feb 2023 05:45 PM IST
सार

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण और सैंपलिंग के लिए दो उड़नदस्तों का गठन किया है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत पूंजी निवेश मानदंड के आधार पर मंजूरी देने/अस्वीकृत करने से संबंधित शक्तियां प्रदान की हैं। 

विज्ञापन
HPPCB, Formation of two flying squads for surprise inspection, powers delegates to officers for approval, refu
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण और सैंपलिंग के लिए दो उड़नदस्तों का गठन किया है।  इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालय ऊना, बद्दी, पांवटा, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, मंडी, रामपुर, धर्मशाला व चंबा के तहत आने वाले क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण व सैंपलिंग की जाएगी। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत पूंजी निवेश मानदंड के आधार पर मंजूरी देने/अस्वीकृत करने से संबंधित शक्तियां प्रदान की हैं। इसके तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश वाले लाल श्रेणी के उद्योग, हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 20 करोड़ रपये से अधिक पूंजी निवेश वाले ऑरेंज व ग्रीन श्रेणी के उद्योग लगाने की सहमति देने की शक्तियां बोर्ड अध्यक्ष के पास होंगी। वहीं, सदस्य सचिव के पास 10 करोड़ रुपये तक पूंजी निवेश वाले रेड श्रेणी, 20 करोड़ रुपये तक के पंजी निवेश वाले ऑरेंज व ग्रीन श्रेणी उद्योगों को मंजूरी देने की शक्तियां दी गई हैं। इसी तरह मुख्य पर्यावरण अभियंता, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता व पर्यावरण अभियंता को 10 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाले ऑरेंज व ग्रीन श्रेणी उद्योग को कंसेंट दे सकेंगे। सहायक पर्यावरण अभियंता पांच करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाले ऑरेंज व ग्रीन श्रेणी उद्योग को मंजूरी दे सकेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed