फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   hp High Court order over officials guilty of water crisis in shimla

जल संकट के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई न होने से हाईकोर्ट नाराज

Tue, 12 Jun 2018 09:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Tue, 12 Jun 2018 09:28 AM IST
विज्ञापन
 hp High Court order over officials guilty of water crisis in shimla

राजधानी शिमला में जल संकट के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई न होने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। सोमवार को स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद शहर की जलापूर्ति को लेकर हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और शिमला नगर निगम आयुक्त के शपथपत्रों पर भी सवाल उठाए।

विज्ञापन


हालांकि, कोर्ट की टिप्पणी के बाद नगर निगम ने आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ  एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामले की आगामी सुनवाई 18 जून को होगी। 
विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने पाया कि मुख्य सचिव और निगम आयुक्त के शपथपत्र में यह नहीं बताया गया है कि जिन दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही से शिमला में जल संकट पैदा हुआ, उनके खिलाफ  क्या कार्यवाई की गई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह इस बाबत एक सप्ताह में शपथपत्र दायर करें।

विज्ञापन
विज्ञापन

निगम आयुक्त को अगली सुनवाई उपस्थित रहने के आदेश

 hp High Court order over officials guilty of water crisis in shimla

निगम आयुक्त को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के भी आदेश दिए। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि शहर को आने वाला 50 लाख लीटर पानी बरबाद हो रहा है। हो सकता है कि यह पानी लीकेज व चोरी में बरबाद हो रहा हो।

कोर्ट ने खेद जताया कि मुख्य सचिव के शपथपत्र में पानी की इतनी बड़ी बरबादी रोकने के लिए उठाए जा रहे या उठाए गए कदमों का जिक्र नहीं है। यह भी नहीं बताया कि पानी की लिफ्टिंग के लिए क्या आधुनिक प्रणाली इस्तेमाल में लाई जा रही है।

उधर, नगर निगम ने की मैन की वीडियो रिकॉर्डिंग को असंभव बताते हुए आदेशों में संशोधन की अर्जी दी थी। निगम ने सुनवाई के बाद इस अर्जी को वापस ले लिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed