होशियार मामलाः हाईकोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दिया इतना समय
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प्रदेश हाईकोर्ट ने होशियार मामले में जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को इतना समय दिया है। फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत और इससे जुड़े अवैध वन कटान मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट को सीबीआई ने सील्ड कवर में हाईकोर्ट को सौंपी।
सीबीआई ने इन मामलों में दर्ज 2 प्राथमिकियों की जांच पूरी करने के लिए हाईकोर्ट से 2 माह का समय मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई की मांग को स्वीकार करते हुए 13 जून तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई ने इस मामले की जांच को एसआईटी का गठन किया है। इसमें एसपी और डीएसपी रैंक के तीन अधिकारी शामिल हैं। कोर्ट ने सीबीआई को मामले की सुनवाई के दौरान हिदायत दी कि वह घटनास्थल का नियमित दौरा करें व प्रोफेशनल ढंग से मामले की जांच करें।
यहां जानिए होशियार की हत्या का पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि 9 जून, 2017 को फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह का शव गुरजब जंगल में पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिला था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन अगले ही दिन इसे आत्महत्या में बदल दिया।
हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में संज्ञान लेने के बाद एसआईटी व पुलिस की जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए गए। हाईकोर्ट में पेश सुझावों में पुलिस जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा गया कि होशियार सिंह द्वारा कथित तौर पर खाया गया
जहर कहां से आया, किसने बेचा व किसने खरीदा यह जांच के विषय में नहीं जोड़ा गया। जांच में इन खामियों को देखते हुए कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अब मामले पर अगली सुनवाई 13 जून को होगी।