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कोटी वन कटान मामलाः आरोपी की संपत्ति बेच 34.50 लाख रुपये वसूलने के आदेश

Sun, 29 Jul 2018 12:56 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 29 Jul 2018 12:56 PM IST
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hp high court decision in 416 Tree felling case of koti range shimla

हिमाचल हाईकोर्ट ने जनवरी में कोटी वन रेंज में हुए 416 पेड़ों के कटान मामले में आरोपी भूप सिंह और उसके परिवार की संपत्ति बेचकर साढ़े 34 लाख की वसूली करने के आदेश दिए हैं। यह रकम काटे गए पेड़ों की कीमत के रूप में आंकी गई है, जिसे कथित तौर पर भूप सिंह ने अवैध खनन को काटे थे।

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कोर्ट ने वसूली जाने वाली राशि का 50 फीसदी हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। शेष राशि जमानत के रूप में सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस काम का जिम्मा डीसी शिमला को सौंपा।
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कोर्ट ने सरकार द्वारा भूप सिंह की जमानत रद्द करने के लिए निचली अदालत में दायर आवेदन पर स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की। यह रिपोर्ट 7 अगस्त तक कोर्ट के समक्ष सौंपनी होगी। भूप सिंह पर शिकंजा कसते हुए कोर्ट ने उसे आदेशों की अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। 

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वन अधिकारियों ने मुस्तैदी से काम करते हुए पकड़ा मामला

hp high court decision in 416 Tree felling case of koti range shimla

सरकार ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि वन अधिकारियों ने मुस्तैदी से काम करते हुए यह मामला पकड़ा है। अत: इस मामले में पहले से बनाए गए आरोपी वन कर्मियों के सिवाय किसी अन्य की कोताही सामने नहीं आई है।

सरकार के इस वक्तव्य के बाद कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल इस पहलू में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन यह देखना जरूरी है कि क्या बड़े वन अधिकारियों को फील्ड इंस्पेक्शन पर नियमित रूप से जाना चाहिए या नहीं।

कोर्ट ने वन विभाग के प्रधान सचिव को निजी शपथपत्र दायर कर यह बताने को कहा कि क्या जरूरी इंस्पेक्शन आला अधिकारियों द्वारा की गई है। कोर्ट ने आला वन अधिकारियों द्वारा की गई इंस्पेक्शन

रिपोर्टों के आधार पर शपथपत्र तैयार करने के आदेश दिए। वन विभाग को पिछले एक वर्ष में सभी वन मंडलों की इंस्पेक्शन आला अधिकारियों द्वारा किये जाने का विस्तृत ब्योरा भी मांगा है।

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