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HP High Court: सिख आध्यात्मिक धर्मगुरु पर जानलेवा हमले की जांच करेगी सीआईडी
Mon, 13 Mar 2023 08:36 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 13 Mar 2023 08:36 PM IST
सार
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले की जांच सीआईडी को 21 मार्च तक सुपुर्द कर दें। अदालत ने सीआईडी को इस मामले की जांच 30 जून तक पूरी करने के दिए आदेश दिए हैं।
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हिमाचल हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल हाईकोर्ट ने सिख आध्यात्मिक धर्मगुरु पर जानलेवा हमले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले की जांच सीआईडी को 21 मार्च तक सुपुर्द कर दें। अदालत ने सीआईडी को इस मामले की जांच 30 जून तक पूरी करने के दिए आदेश दिए हैं।
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कुल्लू जिला के गदौरी में 3 जून 2018 को सिख आध्यात्मिक धर्मगुरु पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में धर्मगुरु खेम सिंह के शरीर पर 35 गंभीर घाव हुए थे। सर्वहितकारी आध्यात्मिक केंद्र की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस इस मामले की जांच ढुलमुल तरीके से कर रही है। आध्यात्मिक केंद्र ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की गुहार लगाई थी। अदालत ने घटना की परिस्थितियों को देखते मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा है।
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