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हाईकोर्ट ने पलटा इंदौरा कोर्ट का फैसला, खुल गया बीपीईओ ऑफिस

Fri, 06 Jan 2017 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 06 Jan 2017 12:00 AM IST
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HP High Court Changed Indora Court Orders on BPEO Office.

हिमाचल के जिला कांगड़ा के इंदौरा कोर्ट के आदेश पर बीते 30 दिसंबर को सील किया गया बीपीईओ कार्यालय इंदौरा वीरवार को दोबारा खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने इंदौरा कोर्ट के आदेश पर सील किए बीपीईओ कार्यालय को दोबारा खोलने के आदेश दिए।

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हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग की याचिका पर सुनवाई करते हुए जनहित में बीपीईओ कार्यालय को सील करने के इंदौरा कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद इंदौरा न्यायालय के सहायक जिला न्यायवादी संजीव कुमार लाखा, कोर्ट पैरल तिलक राज और अजय राणा की टीम ने वीरवार देर शाम शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजकुमार शर्मा और जिला उप शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार की मौजूदगी में सील किए बीपीईओ कार्यालय का ताला खोलकर चाबियां विभागीय उच्च अधिकारियों के सुपुर्द कीं।
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इंदौरा के प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधीश निरंजन सिंह ने दिवंगत अध्यापक देस राज को पेंशन और अन्य सभी भत्ते देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर शिक्षा विभाग इंदौरा की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे जिसके बाद 30 दिसंबर, 2016 को बीपीईओ कार्यालय सील कर दिया गया था। एलिमेंटरी शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने इंदौरा कोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए विभाग की ओर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने विभाग की तरफ से उच्च न्यायालय में पैरवी की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल की बैंच ने विभाग की दलीलें सुनने के बाद और स्कूली बच्चों को पेश आने वाली समस्याओ को देखते हुए इंदौरा कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इंदौरा के बीपीईओ कार्यालय को खोलने के आदेश पारित किए। जिला न्यायवादी संजीव लाखा ने बताया की उच्च न्यायालय के आदेशों की कॉपी इंदौरा न्यायलय में पहुंचने पर बीपीईओ कार्यालय को दोबारा खोला दिया गया है।

पेंशन मामले में कानून प्रक्रिया से चलेगा विभाग
एलिमेंटरी शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने बताया कि जहां तक दिवंगत अध्यापक देस राज के वारिसों को पेंशन देने का सवाल है, कानूनी प्रक्रिया के तहत विभाग अपना कार्य करेगा।


हक के लिए लड़ाई जारी रखूंगा : याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता कुसुम कुमार शर्मा ने कहा- मुझे न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। मैं न्यायालय के आदेशो की कद्र करता हूं लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। मुझे विश्वास है कि न्यायालय मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा।

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