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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP Cabinet Decisions: Approval to fill 700 posts of home guards, contract panchayat secretaries will be regul

HP Cabinet Decisions: गृह रक्षकों के 700 पद भरने की मंजूरी, अनुबंध पंचायत सचिव होंगे नियमित, जानें बड़े फैसले

Sat, 31 May 2025 08:37 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 31 May 2025 08:37 PM IST
सार

 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में गृहरक्षकों के 700 नए पद सृजित कर भरने की मंजूर दी गई। 

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HP Cabinet Decisions:  Approval to fill 700 posts of home guards, contract panchayat secretaries will be regul
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। अस्पतालों, मेडिकल काॅलेजों में इनकी तैनाती होगी। मंत्रिमंडल बैठक में 31 मार्च 2025 तक दो वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों (जिला परिषद कैडर) की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी गई। अब इन्हें 12,270 की जगह 32,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी दी।

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पंचायत चुनाव में लागू होगा नया आरक्षण रोस्टर
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चाहाैन व यादविंद्र गोमा ने दी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि दिसंबर में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव रोस्टर नए सिरे और नए तरीके से लागू किया जाएगा। यह वर्ष 2010 की तर्ज पर नए सिरे से डि-नोवो आधार पर लागू होगा। इसे कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। नई पंचायत समितियों के गठन, नए जिला परिषद वार्ड बनाने और कई अन्य कारणों से पुराने रोस्टर को ही आगे जारी रखने से जटिलताएं आ रही थीं।  हर 15 साल में आरक्षण रोस्टर बदलता है।   मंत्रिमंडल में प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को एकत्रित करने व ड्रेजिंग ऑपरेशन (गाद निकालने) करने की अनुमति प्रदान की। 
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गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए जमा वापसी योजना
मंत्रिमंडल बैठक में गैरजैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) कचरे के प्रभावी प्रबंधन और इसमें कमी लाने के लिए डिपोजिट रिफंड स्कीम-2025 शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा रिफंड योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद को वापस करने पर लौटा दी जाएगी। यह योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक पेय कंटेनरों, एल्यूमीनियम के डिब्बों, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजिंग सहित पैकेजिंग सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होगी। इस योजना को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। चौहान ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सड़कों के किनारे या वन क्षेत्र में पानी की बोतलें, कंटेनर, चिप्स या प्लास्टिक के पैकेट फेंके जाते हैं। एक मामूली सा शुल्क लिया जाएगा। इसे क्लेक्शन सेंटर में एकत्र किया जाएगा। यह योजना ट्रायल तौर पर शुरू होगी। कोई भी चीज खरीदी तो एक शुल्क लगेगा, जब वापस आएंगे तो रिफंड हो जाएगा। यह काम किसी निजी कंपनी को दिया जा सकता है।

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बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड बनाने की मंजूरी
 मंत्रिमंडल ने सोलन जिला में प्रारंभिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस खंड के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित एवं भरने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना और लंबागांव तथा हमीरपुर जिला के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

पीजी-एसएस नीति में संशोधन को मंजूरी 
मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रेजिडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता को वापस लेते हुए स्नातकोत्तर विशेषज्ञ सेवा (पीजी/एसएस) नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है। संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और पीजी/एसएस नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य लाना है। 

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