हिमाचल परिवहन विभाग: वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली शुरू
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को ई-ऑक्शन प्रणाली में संशोधन के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे, जिससे भविष्य में कोई भी शरारती तत्व संशोधित प्रणाली के साथ छेड़छाड़ न कर सके।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली मंगलवार से शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को ई-ऑक्शन प्रणाली में संशोधन के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे, जिससे भविष्य में कोई भी शरारती तत्व संशोधित प्रणाली के साथ छेड़छाड़ न कर सके। कश्यप ने कहा कि शुरुआती चरण में संशोधित प्रणाली को बैजनाथ और शिमला पंजीकरण प्राधिकरण में आरंभ किया जाएगा। इसके सफल परीक्षण के बाद आगामी दिनों में संशोधित प्रणाली को प्रदेश के अन्य सभी प्राधिकरणों में शुरू कर दिया जाएगा। संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर विशेष फैंसी नंबर के लिए बोली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। रविवार के दिन विशेष फैंसी नंबरों की बोली का परिणाम पांच बजे के बाद ऑनलाइन खुद ही घोषित हो जाएगा।
बोली के लिए पंजीकरण करवाने वाले आवेदनकर्ता को विशेष फैंसी नंबर के लिए निर्धारित आधार मूल्य का 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा। बोली में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला आवेदनकर्ता यदि किसी कारण विशेष फैंसी नंबर लेने में असमर्थ रहता है तो उसकी ओर से जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापस नहीं होगी। यह राशि सरकारी कोष में जमा होगी। विभाग की ओर से दोबारा बोली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए अपनाई गई ई-ऑक्शन प्रणाली में कुछ त्रुटियां सामने आई थीं, जिसमें कुछ मामलों में सफल बोलीदाता की ओर से लगाई गई बोली की राशि जमा नहीं करवाई जाती थी और ये विशेष नंबर निचले बोलीदाता की ओर से कम राशि में प्राप्त किए जाते थे। ऐसे कारणों से विभाग की ओर से ई-ऑक्शन प्रणाली को निलंबित कर दिया गया था।