Himachal: चिट्टे में संलिप्त नहीं लड़ पाएंगे चुनाव; जीत के बाद दोषी पाए जाने पर भी जाएगी कुर्सी, अधिनियम मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 06 May 2026 05:00 AM IST
सार
राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी। बजट सत्र में इस संशोधन विधेयक को विधानसभा में लाया गया था।
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हिमाचल पंचायत चुनाव 2026।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क