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Himachal Study Leave Rules : स्टडी लीव पर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगा पूरा वेतन और भत्ते

Thu, 30 Jul 2026 11:39 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 30 Jul 2026 11:39 AM IST
सार

Himachal Study Leave Rules 2026 : हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टडी लीव से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। संशोधित नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता मिलेगा। यदि कर्मचारी को छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड मिलता है तो उसका समायोजन लीव सैलरी में किया जाएगा। संशोधन को 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उच्च शिक्षा, शोध, विशेष प्रशिक्षण या पेशेवर अध्ययन के लिए स्टडी लीव लेने पर उनकी आय प्रभावित नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (डीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) भी मिलता रहेगा।

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वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 में संशोधन करते हुए स्टडी लीव से जुड़े नियमों को और कर्मचारी हितैषी बनाया है। यह संशोधन 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा जो देश-विदेश के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों या विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अध्ययन अवकाश लेते हैं। अब उन्हें पढ़ाई के दौरान वेतन कटौती या आर्थिक असुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नए नियमों के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी विदेश में अध्ययन अवकाश पर जाता है तो उसे अवकाश पर जाने से पहले प्राप्त हो रहा पूरा वेतन मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी जारी रहेगा। यही सुविधा भारत के भीतर अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी। यह फैसला कर्मचारियों को नई तकनीक, आधुनिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और उच्च शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

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छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड मिलने पर होगा हिसाब-किताब
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी अध्ययन अवकाश के दौरान छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड या किसी अंशकालिक रोजगार से पारिश्रमिक प्राप्त करता है तो उस राशि को अवकाश वेतन के साथ समायोजित किया जाएगा। हालांकि किसी भी स्थिति में कर्मचारी को मिलने वाला अवकाश वेतन आधे वेतन अवकाश (हाफ-पे लीव) से कम नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी को प्रमाणित करना होगा कि वह किसी प्रकार की छात्रवृत्ति, स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम रोजगार से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।
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