फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal: Setback for Bus Operators from High Court; Refusal to Halt JNNURM Buses

हिमाचल: बस ऑपरेटरों को हाईकोर्ट से झटका, जेएनएनयूआरएम बसें रोकने से इन्कार

Sat, 09 May 2026 06:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 09 May 2026 06:00 AM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा निजी बस ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी के उस दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। 

विज्ञापन
Himachal: Setback for Bus Operators from High Court; Refusal to Halt JNNURM Buses
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कांगड़ा निजी बस ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी के उस दायर आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जेएनएनयूआरएम बसों के संचालन को तुरंत रोकने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि इन बसों का संचालन जारी रहेगा। मामले की अगली सुनवाई मुख्य याचिका के माध्यम से होगी, जिसमें सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है।

विज्ञापन

निजी बस ऑपरेटरों ने अदालत में तर्क दिया था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम और बस स्टैंड प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रहीं ये बसें निर्धारित योजनाओं और पिछले अदालती आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं। ऑपरेटरों का कहना था कि इन बसों के संचालन से उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जो राहत मुख्य याचिका में मांगी गई है, वही अंतरिम आवेदन में भी मांगी गई थी। कानून के अनुसार, ऐसे मामलों में अंतरिम राहत तभी दी जा सकती है, जब स्थिति बहुत ही असाधारण हो, जो इस मामले में नहीं दिखी। खंडपीठ ने एकल पीठ के उस निर्णय को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि बसों का संचालन नियमों के खिलाफ है या नहीं, यह प्रतिवादी सरकार का जवाब आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

हिमाचल में आज होगा राष्ट्रीय लोक अदालत
हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया एवं कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में लगेगी। किया जाएगा। लोक अदालत में निपटान के लिए लगभग 63,000 मामलों की पहचान की गई है। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर व्हीकल चालान मामलों में ई-पे (ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान) के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत सिंह ठाकुर ने दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed