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Himachal: अब 40 साल तक ही मिलेगी लीज पर जमीन, अधिसूचना जारी

Wed, 02 Aug 2023 11:34 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 02 Aug 2023 11:34 AM IST
सार

राज्य सरकार ने लीज नियमों में संशोधन करने का यह फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया था। अब इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह नियम नई लीज पर ही लागू होगा।

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himachal revenue department Notification now land will be given on lease only for 40 years
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में अब 40 साल तक ही लीज पर जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार ने लीज पर जमीन लेने की इस अवधि को 99 वर्ष से घटाकर अब अधिकतम 40 साल करने का निर्णय लिया है। हालांकि पुरानी लीज की अवधि नहीं बदलेगी। उद्योग लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

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इस व्यवस्था के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश लीज संशोधन नियम-2023 बनाए हैं, जिसमें नियम-7 में संशोधन किया है। राज्य सरकार ने लीज नियमों में संशोधन करने का यह फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया था। अब इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह नियम नई लीज पर ही लागू होगा।
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पहले से लीज पर ली गई जमीन की अवधि वही रहेगी। जमीन खरीदने के लिए मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-118 के तहत सरकार की मंजूरी लेनी होती है, जबकि पट्टे पर जमीन लेने के लिए लीज रूल्स की अनुपालना करनी होती है। लीज नियमों में वर्तमान संशोधन राज्य के भीतर और बाहर के लोगों के लिए लागू होगी।

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