बैंक का ऑफर, एकमुश्त ऋण लौटाने पर दो फीसदी छूट
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राज्य सहकारी बैंक ने मार्च 2014 से पहले दिए गए ऋण की वसूली को हिम ऋण निवारण योजना शुरू की है। एकमुश्त ऋण एक माह में लौटाने पर बैंक दो फीसदी छूट देगा। दो माह में ऋण चुकाने पर एक फीसदी छूट मिलेगी।
शनिवार को बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने बैंक ने अपनी वसूली प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और तीन साल से अधिक समय से लंबित ऋणों को वापस लेने के लिए हिम ऋण निवारण योजना आरंभ की। कहा कि ऐसे कर्जदार जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अपने ऋण की अदायगी समय पर नहीं कर पाए हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 31 दिसंबर तक योजना का लाभ मिलेगा।
50 लाख से एक करोड़ तक के ऋणों का होगा निपटारा
वे सभी एनपीए खाते जो 31 मार्च 2014 को तीन साल की समय अवधि से ऊपर और एनपीए (डी वन) श्रेणी में दर्ज हों और गैर इरादतन दोषी ऋणी थे, इस योजना में आएंगे। योजना में 31 मार्च, 2014 को व्यक्तिगत तथा निजी संस्थाओं की ओर से देय 50 लाख तथा बोर्ड, निगम और कंपनी के देय एक करोड़ तक के ऋणों का निपटारा किया जा सकेगा। लंबित सालसी विवाद तथा निष्पादन मामले भी योजना के दायरे में आएंगे।
इरादतन दोषी, बैंक स्टाफ तथा सरकारी कर्मचारी इस दायरे में नहीं आएंगे। छूट के तौर पर खाते के एनपीए होने के पश्चात कुल राशि (मूल राशि, ब्याज शुल्क) पर साधारण ब्याज लगाया जाएगा। विभिन्न मामलों में प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य पर 10 से 40 प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी।