हिमाचल में और सख्त हुए यातायात कानून, पढ़ें
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हिमाचल में स्कूटर, मोटरसाइकिल जैसे दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए भी अब हेलमेट जरूरी होने जा रहा है। टू व्हीलर पर बच्चों को बिठाने पर उन्हें हेलमेट पहनाना होगा। इसके साथ ही अब कार की अगली ही नहीं, पिछली सीट पर भी सेफ्टी बेल्ट पहननी पड़ेगी।
ऐसा न करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। नई कारों में ये व्यवस्था लागू होगी। हरेक पांच साल बाद कार और टू व्हीलर का रोड वर्दीनेस टेस्ट होगा। इसमें ये देखा जाएगा कि वाहन सड़क पर चलने लायक है या नहीं। केंद्र सरकार की ओर से संशोधित किए जा रहे रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी एक्ट में ये प्रावधान किए जा रहे हैं।
कार में आगे ही नहीं, पिछली सीट में भी पहननी होगी सेफ्टी बेल्ट रोड सेफ्टी एक्ट में संशोधन को हिमाचल से मांगे सुझाव एक्ट का संशोधित प्रारूप भेजकर केंद्र सरकार ने हिमाचल से भी इस बारे सुझाव मांगे हैं। एक्ट के प्रारूप के अनुसार अब प्रदेश से बाहर भी वाहनों की पासिंग हो सकेगी।
शराब पीकर गाड़ी चलाई तो अब कड़ी कार्रवाई
केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सुझावों के अलावा इस पर 28 अक्तूबर को राज्यों के साथ मंत्रणा भी की जा रही है। इसके लिए दिल्ली में बुलाई गई बैठक में हिमाचल की ओर से परिवहन मंत्री जीएस बाली खुद जा रहे हैं।
एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के तहत देश भर में व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रणाली में एकरूपता लाई जाएगी। हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस भी एक ही फॉरमेट में बनेंगे। इनका ऑनलाइन रिकार्ड होगा।
व्हीकल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में निजी सेक्टर की भागीदारी तय होगी। इसमें शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया जा रहा है। सभी सड़कों पर स्पीड लिमिट तय की जाएगी। इसकी सूचना हर सड़क के किनारे अनिवार्य तौर पर दर्शानी होगी।
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बताया कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी एक्ट में संशोधन से पहले केंद्र सरकार ने सुझाव मांगे हैं। 28 अक्तूबर को दिल्ली में एक बैठक रखी गई है।