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HP Information Commission: हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने डीएफओ को जारी की चेतावनी, RTI एक्ट को हल्के में न लें
Sun, 12 May 2024 08:33 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Sun, 12 May 2024 08:33 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने राजगढ़ वन मंडल के डीएफओ (टी) को चेतावनी जारी की है। वहीं, डीएफओ ने सूचना देने में देरी करने और सूचना देने के लिए गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाने के लिए भी माफी मांगी।
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हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट को हल्के में लेने पर राजगढ़ वन मंडल के डीएफओ (टी) को चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा कि जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने जानबूझकर गैर हाजिर रहने और आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर खेद व्यक्त किया है। इसे बाद उन्हें चेतावनी दी कि भविष्य में आरटीआई एक्ट के मामलों को देखते हुए वे विशेष सतर्कता बरतें।
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इन्हीं निर्देशों के साथ अपील को बंद कर दिया गया। यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया ने जारी किए हैं। इसे सोलन जिला के सामती निवासी सूरत सिंह की ओर से आयोग के समक्ष दायर अपील पर जारी किया गया। इस अपील की सुनवाई के दौरान राजगढ़ वन मंडल के डीएफओ (टी) बतौर जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने बिना किसी शर्त के माफी मांगते हुए पिछली बार आयोग में सुनवाई के लिए स्वेच्छा से नहीं आने पर खेद जताया।
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डीएफओ ने सूचना देने में देरी करने और सूचना देने के लिए गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाने के लिए भी माफी मांगी। 27 अप्रैल को आयोग की ओर से एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुसार जिसमें अवमानना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की गई थी। मगर आयोग ने इस पर चेतावनी देकर अपील का निपटारा कर दिया।
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