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HP High Court: राजनीतिक हस्तक्षेप पर हुए तबादला आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक, सचिव-डीजीपी और एसपी से जवाब तलब

Fri, 10 Feb 2023 10:42 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 10 Feb 2023 10:42 AM IST
सार

हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय कांग्रेस नेता के निर्देशों के बाद ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उसका तबादला किया है।

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himachal pradesh high court stay on transfer of police head constable
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक हस्तक्षेप पर हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने सचिव गृह, डीजीपी और एसपी ऊना को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किए।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसे राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, पुलिस विभाग के पास याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी। स्थानीय कांग्रेस नेता के निर्देशों के बाद ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उसका तबादला किया है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ऊना में महिला पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है।
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राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विभाग ने उसका तबादला 225 किलोमीटर दूर सिरमौर जिला के आईआरबीएन कोलर किया गया है। इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है। आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का तबादला प्रताड़ित करने के लिए किया गया है।
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आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता की जगह किसी भी कर्मचारी को स्थानांतरित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित नहीं किया गया है। दलील दी गई कि राजनीतिक द्वेष के चलते किए गए तबादले हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसके तबादला देशों को रद्द किया जाए।

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