फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Pradesh High court gives nod for shastri recruitment

शास्त्री के 1172 पदों पर भर्ती को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी

Mon, 28 Dec 2020 09:24 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Mon, 28 Dec 2020 09:24 PM IST
विज्ञापन
Himachal Pradesh High court gives nod for shastri recruitment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

शास्त्री अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को शास्त्री के 10 पद खाली रखते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को शास्त्री के 1182 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी।

विज्ञापन


यह भर्तियां 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत करवाई जा रही हैं। हाईकोर्ट ने शास्त्री अध्यापकों के भर्ती नियमों को चुनौती देने संबंधी याचिका में दिए आदेशों में स्पष्ट किया है कि 10 पदों के अलावा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि भर्तियां नियमों के अनुसार ही की जाएं।
विज्ञापन


मामले के अनुसार सरकार द्वारा शास्त्री पदों पर भर्ती की जा रही है जिनमें बीएड अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है कि ये भर्ती नियम कानून के विपरीत है और ये शिक्षा के अधिकार व मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं। प्रदेश सरकार अपनी मर्जी से बीएड की अनिवार्यता को खत्म नहीं कर सकती। मामले पर सुनवाई 3 मार्च को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed