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पटवारी भर्ती में किसी भी धांधली से हाईकोर्ट का इंकार, याचिका खारिज
Wed, 03 Jun 2020 06:00 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 03 Jun 2020 06:00 PM IST
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हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश में हुई 1194 पदों पर हुई पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा में कथित धांधली को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने और सभी पक्षों की बहस सुनने के पश्चात इसमें किसी भी धांधली से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सरकार भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित कर सकती है। गौर हो कि इस मामले में निदेशक लैंड रिकॉर्ड की ओर से दायर शपथपत्र के अवलोकन के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बात की आशंका जताई थी कि यह परीक्षा कुछ अधिकारियों ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ली थी।
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सीबीआई की रिपोर्ट आने पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सामने पाया कि सरकार की ओर से परीक्षा के संचालन में कोई आपराधिकता नहीं थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी के चलते सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, दो-दो परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर देने, प्रश्न पत्र बांटने में देरी जैसी घटनाएं होने से परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं।
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