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हिमाचल: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45% से बढ़कर 50% हुआ, नवंबर में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
Fri, 23 Oct 2026 02:14 PM IST
Ankesh Dogra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:14 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद डीए की दर 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है।
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हिमाचल के कर्मचारियों का डीए 50% हुआ
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए हैं। वित्त (विनियमन) विभाग की ओर से 23 अक्तूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
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सरकार की ओर से जारी आदेश हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होंगे। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा (ऑल इंडिया सर्विसेज) के अधिकारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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नवंबर में मिलेगा बढ़े हुए डीए का भुगतान
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्तूबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जो नवंबर 2026 में देय होगा। यानी पात्र कर्मचारियों को नवंबर में मिलने वाले वेतन में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्तूबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा, जो नवंबर 2026 में देय होगा। यानी पात्र कर्मचारियों को नवंबर में मिलने वाले वेतन में बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।
जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से जुड़े बकाये का भी प्रावधान
सरकारी आदेश में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को दो हिस्सों में दर्शाया गया है। इसमें 1 जुलाई 2023 से 1 प्रतिशत और 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है। इन अवधियों से 30 सितंबर 2026 तक की बकाया राशि का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए सरकार अलग से आदेश जारी करेगी।
सरकारी आदेश में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को दो हिस्सों में दर्शाया गया है। इसमें 1 जुलाई 2023 से 1 प्रतिशत और 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है। इन अवधियों से 30 सितंबर 2026 तक की बकाया राशि का भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए सरकार अलग से आदेश जारी करेगी।
भुगतान में रुपये तक राउंड ऑफ करने का नियम
आदेश में भुगतान की गणना को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। महंगाई भत्ते की राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश होने पर उसे अगले पूरे रुपये तक बढ़ाया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में भुगतान की गणना को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। महंगाई भत्ते की राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश होने पर उसे अगले पूरे रुपये तक बढ़ाया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया जाएगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का यह निर्णय राज्य के पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते से उनके वेतन में वृद्धि होगी, जबकि बकाया भुगतान की प्रक्रिया अलग से जारी होने वाले आदेशों के आधार पर पूरी की जाएगी।
नवंबर में नकद मिलेंगे 10 हजार रुपये
हिमाचल प्रदेश के नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने वेतनमान संशोधन के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर नया आदेश जारी किया है। वित्त विभाग की ओर से 23 अक्तूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर 2026 में कुल बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से लागू वेतनमान संशोधन के आधार पर देय एरियर के तहत किया जाएगा।
वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को वेतन संशोधन के कारण बनने वाले एरियर के भुगतान की मंजूरी दी है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत जारी किया गया है।
नवंबर में मिलेगा 10 हजार रुपये का भुगतान
विभागीय पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों के कुल बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नवंबर 2026 में नकद दिए जाएंगे। हालांकि, आदेश में कुल एरियर की राशि या शेष बकाया के भुगतान की कोई नई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
पहले जारी आदेशों की शर्तें रहेंगी लागू
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि एरियर भुगतान से संबंधित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। यह आदेश विभाग की ओर से 17 सितंबर 2022, 19 अक्तूबर 2024 और 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए पूर्व पत्रों के क्रम में जारी किया गया है।
संबंधित विभागों को भेजा गया आदेश
यह पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। इसके अलावा, वित्तीय और लेखा संबंधी अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसकी प्रति भेजी गई है। सरकार के इस आदेश से नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को वेतन संशोधन के बकाया एरियर का एक हिस्सा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। कर्मचारियों को ध्यान देना होगा कि आदेश में नवंबर के दौरान 10,000 रुपये के भुगतान का उल्लेख है, न कि पूरे बकाया एरियर के भुगतान का।
हिमाचल प्रदेश के नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने वेतनमान संशोधन के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर नया आदेश जारी किया है। वित्त विभाग की ओर से 23 अक्तूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, कर्मचारियों को नवंबर 2026 में कुल बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से लागू वेतनमान संशोधन के आधार पर देय एरियर के तहत किया जाएगा।
वित्त विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को वेतन संशोधन के कारण बनने वाले एरियर के भुगतान की मंजूरी दी है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत जारी किया गया है।
नवंबर में मिलेगा 10 हजार रुपये का भुगतान
विभागीय पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों के कुल बकाया एरियर में से 10,000 रुपये नवंबर 2026 में नकद दिए जाएंगे। हालांकि, आदेश में कुल एरियर की राशि या शेष बकाया के भुगतान की कोई नई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।
पहले जारी आदेशों की शर्तें रहेंगी लागू
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि एरियर भुगतान से संबंधित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। यह आदेश विभाग की ओर से 17 सितंबर 2022, 19 अक्तूबर 2024 और 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए पूर्व पत्रों के क्रम में जारी किया गया है।
संबंधित विभागों को भेजा गया आदेश
यह पत्र हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। इसके अलावा, वित्तीय और लेखा संबंधी अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसकी प्रति भेजी गई है। सरकार के इस आदेश से नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को वेतन संशोधन के बकाया एरियर का एक हिस्सा मिलने का रास्ता साफ हुआ है। कर्मचारियों को ध्यान देना होगा कि आदेश में नवंबर के दौरान 10,000 रुपये के भुगतान का उल्लेख है, न कि पूरे बकाया एरियर के भुगतान का।