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हिमाचल: सड़क हादसे में 100 प्रतिशत विकलांग हुए युवक की मुआवजा राशि बढ़ाने के आदेश

Wed, 08 Oct 2025 11:25 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 08 Oct 2025 11:25 AM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना में 100 प्रतिशत विकलांग हुए एक युवक की मुआवजा राशि बढ़ाने के आदेश दिए हैं।

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Himachal: Order to increase compensation amount for a youth who was 100% disabled in a road accident
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना में 100 प्रतिशत विकलांग हुए एक युवक की मुआवजा राशि बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने विकलांग हुए युवक को मुआवजा राशि 14,92,400 से बढ़ाकर 28.86 लाख रुपये कर दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पीड़ित 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा, जो याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक देय होगा। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने बीमा कंपनी की याचिका खारिज की, जबकि पीड़ित को क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग वाली याचिका स्वीकार की।

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यह मामला 10 मई 2015 को जिला मंडी में हुई एक मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित है। पीड़ित एक शादी की पार्टी के लिए किराये पर ली गई गाड़ी का यात्री था। वाहन के पहाड़ से करीब 150 मीटर नीचे लुढ़क जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जांच और चिकित्सा रिपोर्टों में यह स्थापित हुआ कि पीड़ित 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का शिकार हो गया है, जो दुर्घटना के समय 28 वर्ष का था और मनरेगा कार्यकर्ता तथा कृषि कार्यों में संलग्न था।

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उसे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के कारण पैराप्लेजिया हो गया है। न्यायालय में पीड़ित ने गवाही दी कि चोटों के परिणामस्वरूप उसका जीवन नर्क बन गया है। वह बिस्तर पर है और नित्य क्रियाओं के लिए भी दो सहायकों पर निर्भर है। वह शेष जीवन एक अचेत अवस्था में जीने को मजबूर है। दावा न्यायाधिकरण ने पीड़ित की कार्यात्मक विकलांगता को 50 फीसदी माना था, जिसे उच्च न्यायालय ने गलत ठहराया।

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