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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal One year imprisonment for teacher guilty of molestation in Hamirpur ten thousand fine also imposed

हिमाचल: हमीरपुर में छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को एक साल का कारावास, 10 हजार जुर्माना भी लगाया

Fri, 31 Dec 2021 06:41 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर (हिमाचल)
अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर (हिमाचल) Published by: अनुराग सक्सेना Updated Fri, 31 Dec 2021 06:41 PM IST
सार

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेटा में आईटी शिक्षक के पद पर सेवारत एक व्यक्ति एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले मे ंदोषी पाया गया है।

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Himachal One year imprisonment for teacher guilty of molestation in Hamirpur ten thousand fine also imposed
जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : istock

विस्तार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा ने छेड़छाड़ के दोषी एक शिक्षक को एक साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि चुकता न करने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।

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दोषी व्यक्ति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेटा में आईटी शिक्षक के पद पर सेवारत था। दोषी के खिलाफ एक नाबालिग से छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत फरवरी 2020 में हमीरपुर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था। दोषी की पहचान अतिम सोंखला पुत्र मोहिंद्र सिंह गांव भदरुन डाकघर धनेटा तहसील नादौन जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।
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पीडि़ता के मेडिकल और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 20 गवाह पेश हुए। इस मामले की पैरवी जिला न्यायावादी कपिल देव शर्मा ने की है।

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