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हिमाचल: हमीरपुर में छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को एक साल का कारावास, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
Fri, 31 Dec 2021 06:41 PM IST
अनुराग सक्सेना
अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर (हिमाचल)
अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर (हिमाचल)
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Fri, 31 Dec 2021 06:41 PM IST
सार
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेटा में आईटी शिक्षक के पद पर सेवारत एक व्यक्ति एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले मे ंदोषी पाया गया है।
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जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : istock
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विस्तार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा ने छेड़छाड़ के दोषी एक शिक्षक को एक साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि चुकता न करने पर दोषी को छह माह का साधारण कारावास की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
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दोषी व्यक्ति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेटा में आईटी शिक्षक के पद पर सेवारत था। दोषी के खिलाफ एक नाबालिग से छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत फरवरी 2020 में हमीरपुर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था। दोषी की पहचान अतिम सोंखला पुत्र मोहिंद्र सिंह गांव भदरुन डाकघर धनेटा तहसील नादौन जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।
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पीडि़ता के मेडिकल और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 20 गवाह पेश हुए। इस मामले की पैरवी जिला न्यायावादी कपिल देव शर्मा ने की है।
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