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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Unlock 4 Guidelines in Himachal News: No interstate bus services till further orders

Unlock 4.0: हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए अभी नहीं चलेंगी बसें

Tue, 01 Sep 2020 04:47 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 01 Sep 2020 04:47 PM IST
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Unlock 4 Guidelines in Himachal News: No interstate bus services till further orders
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

केंद्र सरकार के बाद सोमवार को हिमाचल सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके अनुसार अंतरराज्यीय परिवहन बस सेवाओं पर फिलहाल रोक रहेगी। सरकारी स्कूलों में 21 सितंबर से एक-एक दिन छोड़कर पचास-पचास फीसदी शिक्षक और गैर शिक्षक बुलाए जाएंगे। केंद्र सरकार से इस बाबत दिशा-निर्देश जारी होते ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है।

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9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक तौर पर शिक्षकों से गाइडेंस के लिए स्कूलों में बुलाने का फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एसओपी जारी होते ही लिया जाएगा। दोनों प्रस्तावों को लेकर चार सितंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा विभाग प्रस्ताव लेकर जाएगा।
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कोविड-19 सॉफ्टवेयर में पंजीकरण कर टैक्सी का संचालन किया जा सकेगा। हिमाचल की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को कांटेक्ट ट्रेसिंग प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ई-पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हाई लोड वाले शहरों से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन ही किया जाएगा।
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गर्भवती, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, वृद्ध परिजन या 10 साल से कम उम्र के बच्चे साथ होने पर जिला प्रशासन होम क्वारंटीन की अनुमति दे सकेगा। बिना लक्षण वाले लोगों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। विदेश से आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। लक्षण वाले मरीजों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। जो लोग होम क्वारंटीन का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा।

शादी, अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 100 लोग
शादी व अंतिम संस्कार में सौ लोग शामिल हो सकेंगे। गाइड लाइंस में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों को शामिल माना जाएगा। हालांकि पंजीकरण की व्यवस्था अतिरिक्त रहेगी। 

एसओपी के अनुसार खुलेंगे मंदिर 
प्रदेश में धार्मिक स्थान भाषा कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के तहत ही खोले जा सकेंगे। पर्यटन इकाइयों को भी एसओपी के तहत संचालित किया जा सकेगा। ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रियों, वंदे भारत और फ्लाइट से अंतरराज्यीय मूवमेंट करने वाले औद्योगिक मजदूरों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, कच्चा माल सप्लाई करने वाले सेवा प्रदाताओं को निर्धारित मानदंड पूरे करने पर आने-जाने की सुविधा होगी।

प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को राहत 
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों व साथ जाने वाले परिजनों को 72 घंटे की अवधि में प्रदेश आने पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। परीक्षा प्राधिकरण से जारी एडमिट कार्ड मान्य दस्तावेज माना जाएगा। उन्हें प्रदेश पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटलों या यूनिटों में ठहरने की अनुमति होगी। शैक्षणिक संस्थानों को क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। इनकी जगह कम्यूनिटी बिल्डिंग, होटल और गेस्ट हाउस क्वारंटीन सेंटर बनाए जा सकते हैं। 


आढ़ती और कमीशन एजेंटों को क्वारंटीन से छूट
क्वारंटीन गाइडलाइन पूरा करने के बाद ही लेबर को काम के लिए जाने दिया जाएगा। यदि वे कोविड-19 टेस्ट में निगेटिव पाए जाते हैं तो क्वारंटीन अवधि से पहले भी काम पर जा सकेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाली स्किल्ड मैनपावर को क्वारंटीन से छूट रहेगी। सेब सीजन के चलते कमीशन एजेंट और आढ़ती भी शामिल किए गए हैं। कहा गया है कि यह छूट केवल कम कोविड-19 केस वाले शहरों से आने वाले लोगों के लिए होगी।

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