Himachal News: राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए प्रति आवेदन की दर अब 25 रुपये, अधिसूचना जारी
प्रदेश सरकार ने लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रहीं सेवाओं के शुल्क के युक्तिकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन की दर अब 25 रुपये प्रति आवेदन होगी।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रहीं सेवाओं के शुल्क के युक्तिकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन की दर अब 25 रुपये प्रति आवेदन होगी। इनमें कृषक प्रमाण पत्र, पिछड़ा क्षेत्र प्रमाणपत्र, हिमाचल निवासी प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, डोगरा श्रेणी प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, निर्धन प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र, बेरोजगार प्रमाण पत्र, भूमि अधिकार प्रमाण पत्र, नकल की प्रति से संबंधित आवेदन शामिल हैं।
लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से बिजली बिलों भुगतान के लिए घरेलू बिल के लिए प्रति बिल सेवा शुल्क पांच रुपये निर्धारित किया गया है। व्यावसायिक बिल के लिए यह शुल्क 10 रुपये प्रति बिल होगा। नकल जमाबंदी निकालने के लिए प्रति पृष्ठ 10 रुपये शुल्क तथा ई-समाधान के माध्यम से शिकायत एवं मांग प्रस्तुत करने के लिए शुल्क 10 रुपये प्रति शिकायत, मांग निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार व्यवसायिक सेवाओं के लिए आवेदन का शुल्क भी 50 रुपये प्रति आवेदन किया गया है।
लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से बागवानी विभाग के तहत किसान पंजीकरण, किसान आईडी निर्माण, फल नर्सरी लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, फलों की डिब्बाबंदी के लिए अनुरोध, मशरूम उत्पादक के रूप में पंजीकरण, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत अनुदान के आवेदन, कीटनाशक लाइसेंस जारी करना कीटनाशक लाइसेंस में कीटनाशकों का समावेश, कीटनाशक लाइसेंस का नवीनीकरण, हिमाचल खुंब विकास योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए आवेदन, एंटी हेल नेट योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन भी शामिल हैं।