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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   himachal news: Man sentenced to life imprisonment in rape and murder case

महिला से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 31 Jul 2021 05:20 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला
अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 31 Jul 2021 05:20 PM IST
सार

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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himachal news: Man sentenced to life imprisonment in rape and murder case
जेल- सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जिला कांगड़ा के शाहपुर के ठंबा गांव में अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोपी पर दोष साबित होने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने शाहपुर के ठंबा गांव में जंगल गई महिला को दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतारा था। दोषी को सजा धर्मशाला स्थित न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने सुनाई है। जिला न्यायवादी भुवनेश शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत ठंबा गांव के जंगल में 14 मार्च 2018 को एक अधेड़ महिला का शव बरामद हुआ था।

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पुलिस थाने में मृतक महिला के बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 14 मार्च, 2018 को दोपहर बाद उसकी मां जंगल से झाड़ू बनाने के लिए खजूर की पत्तियां लाने गई थी। उसने बताया कि देर शाम तक जब वह जंगल से वापस नहीं आई तो वह उनकी तलाश में जंगल में गया था। देर रात को जब वह जंगल में अपनी मां की तलाश कर रहा था तो श्मशानघाट के समीप उसकी मां का शव बरामद हुआ तथा उसका सिर खून से पूरी तरह से लथपथ था।
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इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच को आरंभ किया। जांच के दौरान वहां पर डेरा लगाने वाले गडरिये सहित एक अन्य युवक को भी हिरासत में लिया गया। इस पर पता चला कि आरोपी कृष्ण सिंह 14 मार्च, 2018 को गडरिये के डेरे में आया था और वहां पर शराब पी। इसके बाद आरोपी के ही गांव का एक अन्य युवक वहां पर पहुंचा और उसके साथ वह अपने घर को चला गया। लेकिन, बीच रास्ते में उसने महिला को देखा और दूसरे युवक को घर जाने के लिए कहा।
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इस दौरान आरोपी कृष्ण ने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसके विरोध करने पर पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। इस वारदात के बाद कृष्ण सिंह मौके से फरार हो गया तथा 16 मार्च, 2018 को पुलिस ने उसको भटेच्छ के जंगल से गिरफ्तार किया। पुलिस जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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