{"_id":"5f01e2307ec364773603dee7","slug":"himachal-news-identity-cards-for-himachal-government-employees","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रदेश में सभी कर्मचारियों को जारी होंगे फोटो पहचान पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रदेश में सभी कर्मचारियों को जारी होंगे फोटो पहचान पत्र
Sun, 05 Jul 2020 07:53 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 05 Jul 2020 07:53 PM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों की पहचान के लिए उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के लिए यह पांच साल के लिए जारी किए जाएंगे, जबकि दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 12 महीने के लिए दिए जाएंगे। दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों के फोटो पहचान पत्र विभिन्न रंगों और डिजाइन में जारी किए जाएंगे। यह केवल 12 महीने के लिए ही मान्य रहेंगे।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहले से ही इस तरह के कार्ड जारी करने की व्यवस्था रही है, मगर कई विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों की ओर से इन्हें बनाया नहीं जा रहा है। इस संबंध में सचिव प्रशासनिक सुधार संदीप भटनागर ने निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों, प्रशासनिक सचिवों, निगम-बोर्डों के प्रबंध निदेशकों, विश्वविद्यालय प्रबंधन को निर्देश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
कहा गया है कि फोटो पहचान कार्ड जो पांच साल के लिए मान्य होगा या फिर सेवानिवृत्ति की अवधि तक के लिए होगा, उसे जल्दी जारी किया जाए। इसका हर पांच साल बाद नवीकरण करना होगा। जो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, उन कर्मचारियों के पहचान पत्र की अवधि और एक्सपायरी डेट कार्ड पर इसे जारी करने वाली अथॉरिटी लिखेगी। इस फोटो पहचान पत्र में यह सब लिखा होगा कि यदि यह गुम हो जाता है तो शिकायत भी दर्ज करनी होगी।
विज्ञापन
इसे पुलिस में या जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके पास दर्ज करना होगा। राज्य सरकार के कर्मचारी को यह फोटो पहचान पत्र इसे जारी करने वाले अधिकारी के पास इसके एक्सपायर होने या इसका समय पूरा होने पर जमा करना होगा या नौकरी छोड़ने पर जमा करना होगा।