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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News: Ban on carrying goods in HRTC buses without bill

HRTC: बिना बिल बसों में सामान ले जाने पर रोक, एचआरटीसी प्रबंधन ने लिया फैसला

Wed, 08 Nov 2023 11:31 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 08 Nov 2023 11:31 AM IST
सार

बिना यात्री के बसों में भेजे जा रहे सामान का मूल्य अगर 50,000 से अधिक हो तो वैध ई-वे बिल देना भी अनिवार्य होगा।

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Himachal News: Ban on carrying goods in HRTC buses without bill
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने लगेज पॉलिसी के तहत बसों में बिना बिल के सामान ले जाने पर रोक लगा दी है। पाॅलिसी को लेकर जारी संशोधित आदेशों में साफ किया गया है कि बिना यात्री के बसों में सामान भेजने पर सामान का बिल कंडक्टर को देना अनिवार्य होगा। त्योहारी सीजन के मद्देनजर निगम प्रबंधन ने यह फैसला लिया है।

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बिना यात्री के बसों में भेजे जा रहे सामान का मूल्य अगर 50,000 से अधिक हो तो वैध ई-वे बिल देना भी अनिवार्य होगा, जिस पर सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल परिवहन के साधन में एचआरटीसी बस का हवाला होना जरूरी है। निगम के परिचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी सामान बिना बिल के बस के भीतर न हो। त्योहारी सीजन के चलते बड़ी संख्या में लोग निगम की बसों में सामान भेज रहे हैं।
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निगम प्रबंधन ने साफ किया है कि बिना जरूरी औपचारिकताओं के यदि सामान भेजता है और आबकारी विभाग की टीमें सामान जब्त कर लेती हैं तो निगम की जिम्मेवारी नहीं होगी। निगम प्रबंधन ने आय में बढ़ोतरी के लिए लगेज पाॅलिसी लागू की है। योजना लागू होने के बाद निगम की मासिक आय करीब एक करोड़ रुपये तक बढ़ गई है। ब्यूरो
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निगम की बसों में सामान ले जाने के लिए परिचालकों को सामान का बिल देना होगा। 50,000 से अधिक कीमत के सामान के साथ ई-वे बिल देना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग अगर सामान जब्त करता है तो निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। - रोहन चंद ठाकुर, प्रबंध निदेशक, एचआरटीसी

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