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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal High Court verdict for class four employee

चतुर्थ श्रेणी में दिहाड़ी पर दी सेवा तृतीय श्रेणी के नियमितीकरण में शामिल होगी

Sat, 28 Nov 2020 06:34 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sat, 28 Nov 2020 06:34 PM IST
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Himachal High Court verdict for class four employee
सांकेतिक तस्वीर

हाईकोर्ट ने एक मामले में व्यवस्था दी कि तृतीय श्रेणी की दिहाड़ीदार सेवा चाहे वह चतुर्थ श्रेणी से पूर्व दी गई हो, को तृतीय श्रेणी पर नियमितीकरण देने के लिए गिना जाएगा। चतुर्थ श्रेणी की सेवा का लाभ सेवा में नियमित बने रहने के लिए दिया जाए। अशोक कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि बेलदार से पूर्व 1 जनवरी 1984 से 30 जून 1987 तक सर्वेयर पद पर दिहाड़ी के तौर पर दी गई सेवा को नियमितीकरण के लिए गिना जाए।

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याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को 1 जनवरी 1984 को दिहाड़ीदार के तौर पर सर्वेयर पद पर लगाया गया था। 1 जनवरी 1984 से 30 जून 1987 तक उससे सर्वेयर के मस्टररोल पर काम करवाया गया। 1 जुलाई 1987 से 28 फरवरी 1988 तक बेलदार के मस्टररोल पर कार्य करवाया गया। उसे 1 मार्च 1988 से 31 अक्तूबर 1989 तक फिटर का मस्टररोल दिया गया। इसके बाद सर्वेयर के मस्टररोल पर कार्य करता रहा।
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उसके प्रतिवेदन पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उसकी फिटर की सेवा 1 मार्च 1988 से सर्वेयर की सेवा के साथ गिनते हुए 1 जनवरी 1998 से बतौर सर्वेयर नियमित करने के आदेश दिए गए थे। 1 जनवरी 1984 से 28 फरवरी 1988 तक दिहाड़ी पर दी सेवा को नियमितीकरण के लिए गिनने से मना कर दिया। 4 वर्षों की लंबी सेवा के नुकसान से बचने को प्रार्थी ने पुन: हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
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प्रार्थी ने गुहार लगाई थी कि उसकी दिहाड़ीदार के तौर पर दी गई सेवा को अन्य कुछ दिहाड़ीदारो की तरह एक जनवरी 1984 से गिनते हुए सर्वेयर पद पर नियमितीकरण किया जाए। न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णय के तहत हालांकि बेलदार पद पर दी गई सेवा को सर्वेयर पद पर नियमितीकरण के लिए आंकने से मना किया, मगर बेलदार से पूर्व दी गई सेवा को सर्वेयर के पद पर नियमितीकरण को आंकने के आदेश पारित कर दिए। 

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