अब सड़क किनारे शराब पीने वालों की खैर नहीं, लगेगा जुर्माना
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सड़क किनारे शराब पीने वालों की अब खैर नहीं। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य और राष्ट्रीय उच्च सड़क मार्गों और सार्वजनिक स्थानों के समीप शराब पीने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि छह माह में एक्साइज एक्ट में संशोधन करे ताकि इन स्थानों पर शराब का सेवन करने वालों के खिलाफ भारी राशि का जुर्माना लगाया जा सके।
हाईकोर्ट ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, सड़क मार्गों और खुले स्थानों पर शराब का सेवन करते नजर न आएं।
कहा- युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही शराब
हाईकोर्ट ने कहा कि शराब के कारण इन स्थानों में प्राय हिंसक गतिविधियां व सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। शराबी अपनी गाड़ियों को सड़क किनारे पार्क कर देते हैं और दूसरे लोगों के लिए सड़क मार्ग पर बाधा उत्पन्न करते हैं। कोर्ट ने दुख प्रकट करते हुए
कहा कि शराब युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। शराब की खाली बोतलें सड़क मार्गों और सार्वजनिक स्थानों व खुले स्थलों के वातावरण को दूषित करती हैं। हाईकोर्ट ने इस तरह के कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ आईपीसी के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई के आदेश भी दिए।