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हिमाचल: एचपीटीडीसी के बकाये पर हाईकोर्ट सख्त, विभागों, निजी संस्थाओं के नाम उजागर करने के निर्देश
Sat, 28 Jun 2025 10:27 AM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 28 Jun 2025 10:27 AM IST
सार
प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की बकाया राशि की वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की बकाया राशि की वसूली को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने जिन सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं ने अभी तक निगम का बकाया जमा नहीं किया है, उनके नाम उजागर करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एचटीडीसी के प्रबंध निदेशक को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि उन सरकारी विभागों और निजी संस्थाओं के नाम बताए जाएं, जिन्होंने बार-बार नोटिस के बावजूद बकाया का भुगतान नहीं किया।
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अदालत ने कहा है कि हलफनामे में बताया जाए कि विभिन्न सरकारी विभागों से कितनी राशि अभी भी वसूल की जानी है और कितनी निजी संस्थाओं ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश जय किशन मेहता बनाम एचपीटीडीसी के मामले में जारी किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि एचपीटीडीसी को सरकारी विभागों और निजी संस्थानों से करोड़ों रुपये का बकाया अभी तक नहीं मिला है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
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