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टीजीटी सहित 943 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 21 अगस्त तक सरकार से मांगा जवाब
Fri, 31 Jul 2020 08:08 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 31 Jul 2020 08:08 PM IST
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हाईकोर्ट ने टीजीटी समेत 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसमें 587 पद टीजीटी और 23 अन्य श्रेणियों के 356 पद शामिल हैं। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने 2 मार्च, 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए।
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प्रार्थी मौसम दीन की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों से अन्याय हुआ है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रुपये रखी है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी है।
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प्रार्थी के अनुसार सरकार का बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने का फैसला गलत है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति पाते हुए फिलहाल सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसके तहत 24 श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है । मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
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