लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   himachal high court stay on transfer of panchayat secretary

HP High Court: उप मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हुए पंचायत सचिव के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Tue, 31 Jan 2023 11:08 AM IST
सार

याचिकाकर्ता विष्णु दत्त ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, पंचायती राज विभाग के पास उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में कार्यरत पंचायत सचिव के तबादले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरोप है कि चहेते कर्मचारी को समायोजित करने के लिए यह तबादला किया गया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने पंचायती राज विभाग के सचिव, निदेशक और उपायुक्त ऊना को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।



याचिकाकर्ता विष्णु दत्त ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, पंचायती राज विभाग के पास उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उनका तबादला किया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विकासखंड हरोली के कुठारबीत में पंचायत सचिव के तौर पर उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था।


एक वर्ष के भीतर ही नई सरकार ने उनका तबादला विकास खंड बंगाणा के करमाली में किया है। इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है। आरोप लगाया गया कि तबादला प्रतिवादी सतनाम सिंह को समायोजित करने के लिए किया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि तबादला आदेश को रद्द किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

;

Followed

;