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Himachal High Court: राशनकार्ड धारकों की केवाईसी पर हाईकोर्ट की अगले आदेश तक रोक
Sun, 05 Jun 2022 11:39 AM IST
अरविन्द ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 05 Jun 2022 11:39 AM IST
सार
केवाईसी कार्य के दौरान राशन वितरण कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिपो संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक राशनकार्ड धारकों की केवाईसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सबिना और न्यायाधीश सतेन वैद्य की अदालत के इस फैसले से सूबे के 5,044 राशन डिपो धारकों और जनता को राहत मिली है।
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केवाईसी कार्य के दौरान राशन वितरण कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। समिति का कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो संचालकों से केवाईसी प्रमाणीकरण करवाने के लिए करीब एक माह से अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते डिपो संचालक परेशान हैं।
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प्रमाणीकरण प्रक्रिया से राशन वितरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। विभाग की ओर से डिपो संचालकों को दी गई मशीनों (प्वाइंट ऑफ सेल) में डाली गईं सिम लंबे अरसे से बंद होने के कारण मशीनें सफेद हाथी बनकर रह गई हैं।
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मशीनों में कनेक्टिविटी न होने से प्रदेश के डिपो संचालकों के साथ-साथ प्रदेश की जनता भी परेशान है। प्रदेश डिपो संचालक समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजय शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे डिपो संचालकों और प्रदेश की जनता को राहत मिली है।