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Himachal: हिमाचल हाईकोर्ट ने सभी नगर निकायों की मांगी सूची, राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने पर लिया संज्ञान
Wed, 09 Aug 2023 07:10 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 09 Aug 2023 07:10 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने के आरोपों की याचिका का दायरा पूरे प्रदेश लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की सूची तलब की है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने के आरोपों की याचिका का दायरा पूरे प्रदेश लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की सूची तलब की है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की है। अदालत ने नगर निगम शिमला की परिधि में राजनीतिक दलों के विज्ञापन लगाने की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही व्हाट्सएप और एसएमएस सेवा देने के भी आदेश दिए थे। ज्ञात रहे कि हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला क्षेत्र में राजनीतिक दलों के होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे।
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अदालत ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल या विज्ञापनकर्ता नियमों की अवहेलना कर विज्ञापन और होर्डिंग्स नहीं लगा सकता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के शिमला दौरे के दौरान उनकी पार्टी ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। रिज मैदान शिमला, आकाशवाणी परिसर के आसपास बड़े-बड़े विज्ञापन लगाए गए। नगर निगम शिमला के नियम 9 के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटा शिमला और माल रोड क्षेत्र में किसी भी तरह के विज्ञापन लगाने की मनाही है। इसी तरह से रिज मैदान पर विज्ञापन लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस नियम की खुलेआम उल्लंघना करने का आरोप लगाया गया है।
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