Himachal: पोस्ट कोड 990 का विज्ञापन हिमाचल हाईकोर्ट ने किया खारिज
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कर्मचारी चयन आयोग की कार्य प्रणाली को गलत ठहराया है। अदालत ने आयोग को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने बारे छह हफ्ते में सिफारिश करे। पोस्ट कोड-990 का विज्ञापन खारिज करते हुए अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 10 अक्टूबर के लिए तलब की है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती आयोग किसी पद को भरने से इंकार नहीं कर सकता। आयोग का गठन सिर्फ भर्ती करने के लिए किया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कर्मचारी चयन आयोग की कार्य प्रणाली को गलत ठहराया है। अदालत ने आयोग को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने बारे छह हफ्ते में सिफारिश करे। पोस्ट कोड-990 का विज्ञापन खारिज करते हुए अदालत ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 10 अक्टूबर के लिए तलब की है। 19 दिसंबर 2020 को आयोग ने महिला एवं बाल विकास विभाग में सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता रमन वर्मा ने भी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था। आयोग ने अंतिम परिणाम में उसका नाम वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रखा था।
19 मई 2022 को याचिकाकर्ता ने ई-मेल के माध्यम से आयोग को आग्रह किया कि भू अभिलेख विभाग में सांख्यिकीय सहायक का पद खाली है। इस पद के लिए वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान होने के कारण उसके नाम की सिफारिश की जाए। आयोग ने याचिकाकर्ता के आवेदन को बिना निपटाए भू अभिलेख विभाग में सांख्यिकीय सहायक के लिए अलग विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता ने आयोग के इस फैसले को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी। आयोग ने अदालत के समक्ष दलील दी कि यदि कोई उम्मीदवार पद पर ज्वाइन नहीं करता है तो ही वेटिंग लिस्ट से अगले उम्मीदवार की सिफारिश की जा सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सभी विभागों में सांख्यिकीय सहायक के पद के लिए एक जैसे भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए हैं।