हिमाचल: ईपीएफ जमा नहीं करने पर एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया इन्कार, जानें पूरा मामला
भारती मेहता, संवाद न्यूज, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 19 Jun 2025 11:53 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कर्मचारी भविष्य निधि योगदान को कर्मचारी के वेतन से काटने के बाद भी उसे वैधानिक निधि में जमा नहीं करना एक गंभीर अपराध है।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला