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हाईकोर्ट के आदेश, 10 दिन के भीतर भरे जाएंगे स्टाफ नर्सों के इतने पद

Fri, 12 Apr 2019 10:17 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 12 Apr 2019 10:17 AM IST
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himachal high court judgement 714 posts of staff nurses to be filled in ten days
सांकेतिक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह दस दिनों के भीतर स्टाफ नर्सों के 714 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि प्रदेश भर में नर्सों के खाली पदों के कारण आम जनता चिकित्सा के अधिकार से वंचित हो रही है।

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इसलिए राज्य सरकार की ओर से जनहित में की जा रही नर्सों की भर्ती में चुनाव आचार संहिता बाधक नहीं होती है। राज्य सरकार ने स्टाफ नर्सों के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत मामला मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वीकृति के लिया भेज दिया था।

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इसलिए खंडपीठ ने उसे दस दिनों के भीतर स्वीकृति देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया की हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए स्टाफ नर्सों के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम गत 22 मार्च को अधिसूचित कर दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के भीतर ताजा शपथपत्र दायर कर नर्सों की भर्ती के बारे में अदालत को अवगत करवाएं। सुनवाई 28 मई को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में डॉक्टर और स्टाफ नर्सों की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है।

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