हाईकोर्ट के आदेश, विभाग बकाया न दें तो काट दो बिजली-पानी कनेक्शन
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हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमुडा को आदेश दिए हैं कि सरकार के विभिन्न विभागों से रखरखाव की बकाया राशि वसूलने के लिए चार सप्ताह का नोटिस जारी करें।
यदि फिर भी कोई विभाग अपनी बकाया राशि हिमुडा को न चुकाए तो उन विभागों की इमारतों के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश हिमुडा के रखरखाव की दरों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए।
चार करोड़ रुपये किए जाने हैं वसूल
हिमुडा ने बताया कि सरकारी विभागों से चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखरखाव के रूप में वसूली जानी है जबकि निजी लोगों के पास पांच करोड़ रुपये की राशि लंबित है।
इतनी बड़ी राशि का भुगतान न होने के कारण वह अपनी इमारतों का उचित रखरखाव नहीं कर पा रहा है।
कोर्ट ने निजी लोगों से भी बकाया राशि वसूलने के आदेश दिए और ऐसा न होने पर उनकी रिहायश के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने हिमुडा को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए हैं।