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तो अब हाईकोर्ट में निपटेगा ये मामला

Thu, 04 Dec 2014 02:45 PM IST
Updated Thu, 04 Dec 2014 02:45 PM IST
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himachal high court constitured a committee on the issue of thiyog hatkoti road.

ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी-रोहडू सड़क की खस्ता हालत को सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी को हर सुनवाई के दौरान सड़क की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने उक्त सड़क की खस्ता हालत से संबंधित दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई और मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया।

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पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा और देवेंद्र जेटा ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मुख्य सचिव के अलावा प्रधान सचिव और मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग इस कमेटी के सदस्य होंगे।
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हो चुका है कंपनी का टेंडर रद्द

himachal high court constitured a committee on the issue of thiyog hatkoti road.

ठियोग-हाटकोटी-रोहडू सड़क को चौड़ा करने में हो रही देरी के चलते देवेंद्र जेता की दायर याचिका में हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और हिमाचल प्रदेश रोड एंड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन को आदेश दिए थे कि वे इस सड़क का जरूरी रिपेयर कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करे। ताकि सड़क पर यातायात को सुचारु रूप से चलाया जा सके।

पहले इस सड़क को चौड़ा करने का कार्य चीन की लॉन्गजीयान कंपनी कर रही थी। पांच वर्ष में कंपनी ने सिर्फ दस फीसदी कार्य करने पर सरकार ने उसका टेंडर रद्द कर दिया था। अब इस सड़क को चौड़ा करने का जिम्मा गुड़गांव की चड्ढा एंड चड्ढा कंपनी को दिया गया है।

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