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HP High Court: एमएलए के डीओ नोट पर किया प्रिंसिपल का तबादला रद्द
Mon, 01 Aug 2022 10:40 AM IST
अरविन्द ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर/शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर/शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 01 Aug 2022 10:40 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोरंज से भाजपा विधायक कमलेश कुमारी के डीओ नोट पर जारी तबादला आदेशों को नियमों के विपरीत बताया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
विधानसभा क्षेत्र भोरंज से भाजपा विधायक एवं उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी के डीओ नोट पर किया गया तबादला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। कमलेश कुमारी का विधानसभा क्षेत्र भोरंज है, लेकिन उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर के एक स्कूल में प्रिंसिपल के तबादले के लिए अपना डीओ नोट दिया था। संबंधित स्कूल प्रधानाचार्य का सेवाकाल तीन वर्ष से कम होने के चलते उन्होंने उच्च न्यायालय ने इन आदेशों को चुनौती दी थी।
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मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के इन तबादला आदेशों को नियमों के विपरीत बताया है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट में सेवारत स्कूल प्रधानाचार्य बलवंत सिंह पिछले दो साल से स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। ओंकार सिंह भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बधानी में प्रधानाचार्य के पद पर सेवाएं दे रहे हैं।
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ओंकार सिंह का विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर है। भाजपा विधायक कमलेश कुमारी ने डीओ नोट लगाकर ओंकार सिंह का तबादला बधानी स्कूल से कोट स्कूल करवा दिया। शिक्षा विभाग ने 18 जुलाई को ओंकार सिंह का तबादला बधानी स्कूल से कोट स्कूल के लिए कर दिया, जबकि बधानी स्कूल में सेवारत प्रधानाचार्य बलवंत सिंह का तबादला बधानी स्कूल के लिए किया गया।
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कोट स्कूल में सेवारत प्रधानाचार्य बलवंत सिंह ने शिक्षा विभाग के इन आदेशों को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायधीश संदीप शर्मा की अदालत ने 29 जुलाई को याचिकाकर्ता और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इन तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है। इससे पीड़ित पक्ष को राहत मिली है। अब बलवंत सिंह कोट स्कूल में ही बतौर प्रधानाचार्य सेवाएं देंगे।