फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal High Court bans Van Mitra recruitment

Himachal: हिमाचल हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर लगाई रोक, 7 मार्च को होगी अगली सुनवाई, सरकार रखेगी अपना पक्ष

Fri, 01 Mar 2024 09:30 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: विजय पुंडीर Updated Fri, 01 Mar 2024 09:30 PM IST
विज्ञापन
Himachal High Court bans Van Mitra recruitment
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती पर 7 मार्च तक रोक लगा दी गई है। दीक्षा परमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाई है। अदालत में दायर याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास ने की। याचिका में सरकार की तरफ से 7 अप्रैल 2017 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है।

विज्ञापन


अधिसूचना के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार करने की प्रकिया को समाप्त कर दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने की। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता (एजी) अनूप रत्न पेश हुए। सरकार ने अदालत से मामले में और समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।
विज्ञापन


बता दें कि वन विभाग ने वन मित्रों के 2,061 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए लेकर प्रदेश भर से करीब 70 हजार आवेदन आए हैं। ग्राउंड टेस्ट पास करने बाद इंटरव्यू के आधार पर तैनाती होगी। इंटरव्यू के 10 अंक तय किए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed