दिवाली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर रोक
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हिमाचल हाईकोर्ट ने दिवाली पर रात दस बजे के बाद पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। जनहित में आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने अस्पतालों के सौ मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
प्रदेश सरकार को आदेशों का अनुपालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह दिवाली पर पटाखे चलाने की सूरत में आम नागरिकों के जान व माल की उचित सुरक्षा पर ध्यान दे।
अगली सुनवाई 21 नवंबर को
कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि त्योहार को सभी लोग संयमित होकर मनाएंगे, जिससे पर्यावरण सहित किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। कोर्ट ने यह आदेश अधिवक्ता नेहा स्कॉट की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दिए हैं।
प्रार्थी का कहना है कि दिवाली के दिन पटाखे चलाने को लेकर लोग अति उत्साहित होकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों, महिलाओं, छोटे बच्चों और श्वास रोगों से पीडि़त लोगों को परेशानी पैदा करते हैं।
कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि रामायण काल से लोग इस त्योहार को पूरे देश में उत्साह से मनाते आ रहे हैं। ऐसे त्योहारों को मनाते समय हाशिये पर आए लोगों को सुरक्षा दी जाए। मामले पर सुनवाई 21 नवंबर को होगी।