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नशेड़ियों पर भी लागू होगा ये कानून, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Tue, 23 Aug 2016 12:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 23 Aug 2016 12:02 AM IST
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Himachal High Court asks state govt for Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985
हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देकर सुनिश्चित करने को कहा है कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले नशेड़ियों के खिलाफ  भी एनडीपीएस कानून के तहत कार्रवाई कर दंडित किया जाए। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी भू मालिकों को आदेश दिए हैं कि वे तुरंत पुलिस या राजस्व विभाग को अपने क्षेत्र में उगी भांग या अफीम की जानकारी दें।

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यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसे भूमि मालिकों के खिलाफ  भी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने सतर्कता विभाग को आदेश दिए हैं कि हर छह महीने में मादक पदार्थों की छानबीन करने वाले कर्मियों की चल व अचल संपत्तियों की जानकारियां हासिल करे। कोर्ट ने सभी कर्मचारियों व छोटे-बड़े नेताओं को भी आदेश दिए हैं कि वह किसी भी भूमि पर उगाई जा रही भांग या अफीम की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों को सूचित करें।
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ऐसा न करने वालों के खिलाफ  भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारियों को भांग और अफीम की जानकारी मिलते ही अटैच करने के आदेश दिए। सभी डीएफओ को आदेश दिए गए हैं कि वे विशेष टीमों का गठन
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कर अपने क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि पर भांग व अफीम का पता लगाएं और उसे तुरंत उखाड़ कर नष्ट करे। कोर्ट ने कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, चंबा और मंडी जिलों में मादक पदार्थों के मामलों की छानबीन के लिए ईमानदार पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने के आदेश भी जारी किए।

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