हिमाचल हाईकोर्ट: एचपीयू के पूर्व कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील बंद
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 23 Mar 2022 10:31 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को बंद कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की।
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हिमाचल हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया